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15 दिसंबर तक OTS योजना का लाभ, दंड ब्याज से मिलेगी छूट; LDA ने बनाया हेल्प डेस्क

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि 15 दिसंबर तक कर दी है। बकायेदारों को सूचना भेजने के लिए प्राधिकरण भवन के भूतल स्थित कमेटी हॉल में हेल्प डेस्क बनाई है। सोमवार को उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बकायेदारों तक एकमुश्त समाधान योजना की अवधि बढ़ाने की जानकारी पहुंचने के निर्देश दिए।
LDA ने शुरू की हेल्प डेस्क

कॉल सेंटर एवं आईटी अनुभाग के माध्यम से बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल से सूचना भेजें। किसी परिस्थितियों में बकायेदार से फोन के माध्यम से संपर्क न हो पाए तो पत्र भेजकर ओटीएस की जानकारी दें। हेल्प डेस्क के कर्मचारी आवंटियों को पूरी जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि योजना आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों, समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों एवं स्कूल भूखंड, चैरिटेबल संस्थाएं, नीलामी अथवा अन्य पद्धति से आवंटित संपत्तियों तथा सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्तियों के लिए खोली गई है। इसमें दंड ब्याज से छूट मिलेगी और लोग बकाया जमा करके संपत्ति के मालिक बन सकेंगे। साथ ही मानचित्र एवं शमन मानचित्रों के बकायेदार आवेदक मानचित्र के देय शुल्कों की किश्तें समय पर जमा नहीं की हैं, उन्हें भी दंड ब्याज से छूट मिलेगी।
योजना के खास फायदे
आवेदन जमा करने की तिथि से तीन माह के अंदर निस्तारण डिफाल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज से पूरी राहत (केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा)
ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन में जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट
ओटीएस की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी तीन द्विमासिक किस्त में 6 माह में देना होगा। समय से धनराशि देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा।

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