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Mumbai Police ने पटाखों के नियमों को सख्त किया! 2 दिसंबर तक बिना लाइसेंस बिक्री, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण रोक

आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में जनसुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटाखों की बिक्री, भंडारण और परिवहन को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। दीवाली और अन्य आगामी उत्सवों से ठीक पहले, पुलिस प्रशासन ने पूरे बृहन्मुंबई (Brihanmumbai) क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों से जुड़ी कई प्रमुख गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 3 नवंबर से लागू हो चुका है और 2 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। मुंबई पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, आगजनी के खतरे और सुरक्षा जोखिम को रोकना है, ताकि नागरिक सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सकें। आने वाले त्योहारों के मौसम और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ये पाबंदियां 3 नवंबर से 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी। यह आदेश मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले बृहन्मुंबई क्षेत्र में लागू होगा। इस निर्देश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान बिना जरूरी पुलिस लाइसेंस लिए सार्वजनिक स्थानों पर व्यावसायिक बिक्री के लिए पटाखे बेच, रख, प्रदर्शित या उनका परिवहन नहीं कर सकता है यह आदेश पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि जनता को होने वाली परेशानी या खतरे को रोकने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत यह निर्देश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है, “बृहन्मुंबई की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना, बिक्री के उद्देश्य से पटाखे नहीं बेच सकता, अपने पास नहीं रख सकता, प्रदर्शित नहीं कर सकता या ले जा नहीं सकता।”
मुंबई पुलिस के आदेश के तहत किन गतिविधियों पर रोक है?
आदेश के अनुसार, बिना वैध पुलिस लाइसेंस के सार्वजनिक स्थानों पर निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक रहेगी:
पुलिस की अनुमति के बिना पटाखे बेचना।
बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे रखना या उनका भंडारण करना।
जरूरी अनुमति के बिना पटाखे प्रदर्शित करना।
बिना वैध लाइसेंस के बिक्री के उद्देश्य से पटाखों का परिवहन करना।
अधिकारी ने कहा कि जो कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश किसने और किस कानून के तहत जारी किया?
यह निर्देश मुंबई पुलिस के पुलिस उपायुक्त (संचालन) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अकबर पठान द्वारा जारी किया गया है। पठान ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(1)(h) और धारा 10(2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये पाबंदियां लागू की हैं। यह आदेश मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बृहन्मुंबई इलाके पर लागू होगा और 3 नवंबर से 2 दिसंबर तक, यानी एक महीने के लिए प्रभावी रहेगा।

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